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GST Registration process in Hindi

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दोस्तो अगर आप Business Man है लेकिन अभी तक GST Registration नहीं करवाया है तो  तो आपके लिए ये खबर अच्छी है क्यौकी सरकार ने GST Registration की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है ।


इससे पहले सरकार ने सभी कारोबारियों के लिए इसकी समय सीमा 31 जुलाई तक रखी थी जो कारोबारी अभी वैट या सर्विस टैक्‍स एंड सेंट्रल एक्‍साइज के दायरे में आते हैं, उन कंपनियों को रजिस्‍ट्रेशन में राहत मिलेगी। अगर कारोबारियों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनको इनपुट क्रेडिट और वैट रिफंड लेना कठिन होगा।


31 जुलाई तक है समय

पूरे भारत मे 1 जुलाई से GST लागू होने जा रही है इसलिए सरकार ने सभी कारोबारियों को 31 जुलाई तक GST Registration करवाने का समय दिया था लेकिन अब सरकार ने इस समय को 3 महीने तक बढ़ा दिया है ।


क्यू समय को बढ़ाया गया

ऐसा इसलिए किया गया की क्योकि की पूरे देश मे तकरीबन 80 लाख लोग ऐसे है जो Excise VAT और service Tax देते है लेकिन इनमे से सिर्फ 64.35 लाख लोगो ने ही GST के लिए Registration करवाया है ।


कहाँ और कैसे करे GST Registration ?

ट्रेडर्स और कारोबारियों को  https://www.gst.gov.in  पर जाकर अपने आप को एनरोल कराना होगा।

ट्रेडर्स और कारोबारियों को अपना यूजर नाम (प्रॉविजनल आईडी) और पासवर्ड लेना होगा। प्रॉविजनल आईडी और पासवर्ड आपको स्टेट वैट, सेंट्रलसेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स अथॉरिटी से मिलेगा।

मौजूदा टैक्सपेयर्स उन्हें मिले प्रॉविजनल GSTN नंबर से Enroll कर सकते है ।

उसके बाद अपना Mobile नंबर Email ID डालना होगा

अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आयेगा ।

आपको अपनी पूरी जानकारी और Scan Photo लोड करना होगा ।

Pan card, Bank Details, IFSC Code भी डालने होंगे ।

Registration के लिए कुछ जरूरी Documents
आपको GST Enrollment करने के लिए कुछ Document  देने होंगे जैसे –

Partnership deed

Registration Certificate

MOU

Tax paid receipt

Municipal  Account Copy

Electricity Bill

Rent Agreement

Consent Letter

Bank Statement

Photo

ये सभी जानकारी आपको फीड करनी होगी registration करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर और Email पर इसकी जानकारी मिल जाएगी


ACES पर भी करना होगा Registration

GST के वैबसाइट मे रैजिस्टर्ड करने के बाद आपको अपने user id , Automation of central excise and service tax (ACES ) की वैबसाइट https://www.aces.gov.in पर भी रैजिस्टर्ड करना होगा । यहाँ पर आप अपना Tax रिटर्न फ़ाइल भी कर सकते है ।

यदि आप GST पर Migrate नहीं करना चाहते है तो ACES पर कोन्फ़र्म कर दे और रिटर्न फ़ाइल कर दे । ऐसा करने से आपके आईडी और पासवर्ड cancel हो जाएगा

Central GST और State GST के लिए एक ही Enrollment नंबर होगा ।     



Source – Danik bhaskar, Google 


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