अगर आप बिहार मे सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो नई बिहार शिक्षक बहाली की नई नियमावली के मुख्य बिन्दु पर ध्यान दें
शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से की जाएगी।
1.
जो शिक्षक पहले से कार्यरत है उन्हे भी राज्य कर्मचारी का दर्जा पाने व जिला संवर्ग में आने के लिए परीक्षा से गुजरना होगा।
2.
कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
3.
डीएलड,बीएड या एमएड के डिग्री के साथ CTET/STET उतिर्ण होना अनिवार्य है ।
4.
इस नई नियमावली मे महिलाओं को पूरे 50% का आरक्षण दिया गया है ।
5.
इस संवर्ग के शिक्षक सीधे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे।सरकारी कर्मी होंगे। मानदेय नहीं, वेतन पर काम करेंगे। सरकारी सेवकों की तमाम सुविधाएं मिलेंगी।
7.
जो पुराने नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे वह उसी नियोजन इकाई में रह जाएंगे जहां कार्यरत हैं। उन पर पुरानी बिहार शिक्षक नियमावली लागू रहेगी।
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