दोस्तो साल 2017 मे भारत मे सबसे ज्यादा चर्चा के विषय मे GST यानि Goods and Service Tax को पहला स्थान दिया गया है । भारत के नागरिक 1 जुलाई 2017 से GST को अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा मन कर उसे स्वीकार कर लिया लेकिन आज भी लोगो को जीएसटी के बारे मे ज्यादा जानकारी नहीं है , तो आइये आज हम मिल कर GST के जटिल प्रक्रिया के बारे मे पढ़े । GST Apply kaise karen
दोस्तो जीएसटी फ़ाइल करने के तीन प्रक्रिया होते है GSTR 1 GSTR 2 और GSTR 3
GSTR 1 क्या है
आइये जानते है GSTR 1 क्या है और कैसे इसको फ़ाइल करते है । दोस्तो GSTR 1 जीएसटी भरने के पहली प्रक्रिया होती है या फिर यू कहे की जीएसटी रिटर्न की नीव होती है GSTR-1 वह Report होती है, जिसके अन्दर व्यापारी को अपने Business की Selling Information File करनी होती है। GSTR-1 उन सभी प्रकार के व्यापारीयो को File करना होती है, जो Tax pay करते है या जो GST में पंजीकृत है। सरल शब्दों में कहाँ जाए तो एक महीने के दौरान जितनी भी Sales हुई है, उसकी पूरी Information को GSTR-1 में File किया जाता है। इसमे जिस Month में Sales की गई उसके अगले महीने की 10 तारीख को GSTR-1 Return File करना होता है, इसमे दो तरीको से GSTR-1 File किया जा सकता है:-
- 1. पहले तरीके में आप Excel Sheet में GSTR-1 बनाकर File कर सकते है और
- 2. दुसरे तरीके में आप Direct GST Portal में जाकर Return File कर सकते है।
आप हर तीन महीने मे भी फ़ाइल कर सकते है
GSTR 1 किन व्यापारी को फ़ाइल करनी चाहिए ?
हर वो व्यक्ति जो GST के अंतर्गत पंजीकृत (Registered) है या Tax Pay करता है तथा जिसने महीने के अंत तक कोई Sale की है या नहीं, उन सभी व्यक्तियो को GSTR-1 Return File करना होगा ।
निम्नलिखित व्यक्तियों को GSTR-1File करने से छुट दी गई है:- यानि निम्नलिखित व्यापारी GSTR1 नहीं भरेंगे ।
- ØInput Service Distributors
- Ø Composition Dealers
- ØSuppliers of online information and database access or retrieval services (OIDAR), who have to pay tax themselves (as per Section 14 of the IGST Act)
- Ø Non-resident taxable person
- ØTax payer liable to collect TCS or
- ØTax payer liable to deduct TDS.
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